राजस्थान उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023 –15000/-
राजस्थान उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023
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ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक भरे जा सकते हैं राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2023 के तहत राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति विशेष समूह योजना पूर्व में पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक पिछड़ा वर्ग घुमंतू जाति या अर्ध घुमंतु मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय निजी मान्यता प्राप्त संस्थान एवं राज्य के बाहर की राजकीय राष्ट्रीय स्तरीय मान्यता प्राप्त संस्थानों के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शिक्षण संस्थाओं में राजस्थान उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं
शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन: छात्रवृत्ति पोटल पर विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान / पाठ्यक्रम / योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है तो इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए विद्यार्थी स्वंय जिम्मेदार होगा।
Documents
जाति प्रमाण-पत्र
आय प्रमाण-पत्र
10वीं कक्षा का प्रमाण-पत्र
फीस की मूल रसीद
आवेदक की फोटो
जन आधार कार्ड
आधार कार्ड
बैंक खाता के कॉपी
मूल निवासी प्रमाण-पत्र
बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र
निशक्तता प्रमाण-पत्र आदि।
नवीन व्यवस्थानुसार सत्र 2023-24 से शिक्षण संस्थान जिस जिले में संचालित है उसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों के छात्रवृति आवेदनों की जांच सत्यापन व स्वीकृति का क्षेत्राधिकार उसी जिले के विभागीय जिलाधिकारी का होगा। किन्तु राज्य के बाहर संचालित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के छात्रवृति आवेदनों के मामलों में क्षेत्राधिकार उस जिले के विभागीय जिलाधिकारी का होगा जिस जिले का विद्यार्थी मूल निवासी है।अ) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) अति पिछड़ा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग—SBC) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग ( EBC ) अन्य पिछडा वर्ग (OBC), विमुक्त, गुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) तथा मिरासी एवं भिश्ती समुदाय के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.50 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। (व) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग ( EBC ) अन्य पिछडा वर्ग (OBC) एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घ एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) में निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे जैसे- वी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री / पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री / पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री / पुत्र, अनाथ बालिका / बालक, विधवा स्वयं विधवा की पुत्री / पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री / पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं विशेष योग्यजन की पुत्री / पुत्र उक्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी।(स) मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 5.00 लाख रु. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (विभाग द्वारा सूचीबद्ध) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।





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